चर्चा में क्यों
हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India - NPCI) ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhar Enabled Payment System- AePS) में बदलाव किये हैं।
प्रमुख बिंदु
- नए दिशा- निर्देशों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता बैंक (वे बैंक या वित्तीय संस्थान जो व्यापारियों को भुगतान प्रणाली के लिये पॉइंट ऑफ सेल मशीन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।) एक टर्मिनल पर प्रति ग्राहक प्रति दिन अधिकतम 5 स्वीकृत नकद-निकासी की सीमा लागू करेंगे।
- जबकि जारीकर्ता (वे बैंक या वित्तीय संस्थान जो ग्राहकों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।) प्रत्येक ग्राहक को प्रति माह न्यूनतम 5 स्वीकृत नकद-निकासी लेनदेन की सीमा लागू करेंगे।
- साथ ही जारीकर्ता प्रति माह प्रति ग्राहक 5 मिनी-स्टेटमेंट लेनदेन की सीमा भी लागू करेंगे।
- 5 मिनी-स्टेटमेंट की अधिकतम सीमा के पश्चात या तो बैंक अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं या इसके लिये शुल्क आरोपित कर सकते हैं।
- नए दिशा-निर्देश 15 जनवरी 2022 से लागू होंगे।
- अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा बिज़नेस कॉरेसपॉंडेंट के लॉगिन हेतु आधार जैव-प्रमाणीकरण के किसी एक घटक के माध्यम से पूरे दिन में एक बार दो घटक प्रमाणीकरण को आवश्यक रूप से लागू करना होगा। इसको लागू करने की समय सीमा 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है।