- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सैन्य बल(बिशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
- यह इन राज्यों में 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा
- प्रभावित क्षेत्र -
- असम के चार जिले - तिनसुकिया,डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर
- अरुणाचल प्रदेश - चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिका तथा नामसाई जिले के महादेवपुर और चौखम पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र
- नागालैंड के आठ जिले – दीमापुर, नीयूलैंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोक्लाक, फेक और पेरेन
सैन्य बल (बिशेष शक्तियां) अधिनियम ?
- 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार (वायसराय लिनलिथगो) द्वारा सशस्त्र बल (बिशेष शक्तियां) अध्यादेश,1942 लाया गया
- इसी अध्यादेश की तर्ज पर, भारत सरकार ने वर्ष 1947 में बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति से निपटने के लिए चार अध्यादेश जारी किए थे।
- इन अध्यादेशों को बाद में सैन्य बल(बिशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) 1958 के रूप में पारित किया गया
AFSPA के प्रमुख प्रावधान
- सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति
- सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार
- व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी जवाबदेही गोली चलाने वाले या गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी की नहीं
- क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते
- संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी लेने का अधिकार
- खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के अधिकार
- किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने के अधिकार
- हथियार ले जाने का संदेह होने पर किसी वाहन को रोककर उसकी तलाशी करने के अधिकार