हाल ही में मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया।
इसमें इंफाल घाटी के अंतर्गत आने वाले 19 पुलिस थाना क्षेत्र और असम की सीमा से सटे एक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।
यह विस्तार 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
सैन्य बल(बिशेष शक्तियां) अधिनियम
वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार (वायसराय लिनलिथगो) ने सशस्त्र बल ( बिशेष शक्तियां ) अध्यादेश,1942 जारी किया था
इसी अध्यादेश की तर्ज पर, भारत सरकार ने 1947 में बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति से निपटने के लिए चार अध्यादेश जारी किए थे।
इन्हीं अध्यादेशों को बाद में सैन्य बल(बिशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के रूप में पारित किया गया
AFSPA के प्रमुख प्रावधान
सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति
सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार
यदि व्यक्ति की मौत - जवाबदेही गोली चलाने वाले या गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी की नहीं
क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते
संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी
खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट
किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार
हथियार ले जाने का संदेह होने पर किसी वाहन को रोककर उसकी तलाशी
प्रश्न - सैन्य बल(बिशेष शक्तियां) अधिनियम को कब पारित किया गया था ?