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एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

(प्रारम्भिक परीक्षा: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिकघटनाएँ; मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र –3 : विषय- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन,भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना,समावेशी विकास)

चर्चा में क्यों?

  • भारत में कृषि सुधारों के लिये एक बड़े कदम के तौर पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने जुलाई, 2020 में नई केंद्रीय योजना- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंज़ूरी दी थी। हाल ही में, इस योजना का वित्तीय अनुमोदन सरकार द्वारा कर दिया गया है।
  • यह योजना सीमित समयावधि के लिये तथा ऋण वितरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंज़ूर की गई  है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का महत्त्व :

  • केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिये औपचारिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

ऋण वितरण :

  • इस ऋण का वितरण चार वर्षों में होगा जो वर्ष 2020 में 10,000 करोड़ रूपये की मंज़ूरी के साथ शुरू होकर अगले 3 वित्त वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये तक होगा।
  • एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, स्वयं-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, संयुक्त देयता समूहों, स्टार्टअप, कृषि-उद्यमियों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, राज्य/ केंद्र एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा ऋण के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
  • इस सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 3% प्रति वर्ष तक ब्याज छूट प्राप्त होगी। यह ऋण छूट अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होगी।
  • पात्र आवेदकों को उनके ऋण पर क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध होगी। यह सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिये बने क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (C.G.T.M.S.E.) के अंतर्गत ही प्रदान की जाएगी, जो कि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर उपलब्ध होगी।
  • सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की अवधि कुल 10 वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक होगी।

फंड का प्रबंधन और निगरानी :

  • इसकी प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
  • यह सभी योग्य संगठनों या संस्थाओं को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
  • वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तरीय समितियों की स्थापना भी की जाएगी।
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