भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने ग्राहक को जानो (Know Your Customer : KYC) मानदंडों में बदलाव किए हैं।
इसका उद्देश्य KYC मानदंडों को धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के साथ संरेखित करना और कुछ मौजूदा निर्देशों को संशोधित करना है।
नवीनतम संशोधन KYC निर्देश, 2016 में संशोधन का प्रावधान करता है।
इसके अनुसार विनियमित संस्थाओं को ‘विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड’ स्तर पर ग्राहक की उचित जाँच प्रक्रिया लागू करनी होगी।
RBI के परिपत्र के अनुसार संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
धन शोधन निवारण (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि खाता आधारित संबंध या लेनदेन प्रारंभ करते समय ‘ट्रस्टी’ अपनी स्थिति का खुलासा करें।