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एंजेल टैक्स समाप्त

ANGELTAX

चर्चा में क्यों ?

  • केन्‍द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निवेशकों के सभी वर्गों के लिए ‘एंजेल टैक्स’ को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। 
  • एंजेल टैक्स’ समाप्त करने का लक्ष्य भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को सशक्त बनाना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नवाचार का समर्थन करना है।

एंजल टैक्स 

  • यह कर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके निवेशकों से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है  
  • यदि उनके द्वारा जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य, बाजार मूल्य से अधिक होता है 
  • शेयर की इस अतिरिक्त कीमत को उनकी आय (Income) माना जाता है तथा इस आय पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे ‘एंजेल टैक्स’ (Angel Tax) कहा जाता है
  • स्टार्टअप को इस तरह मिले पैसे को ‘एंजेल फंड’ (Angel Fund) कहते हैं।
  • इसकी उत्पत्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2) (viib) से हुई है।
  • इसे पहली बार वर्ष 2012 में पेश किया गया था।
  • एंजेल टैक्स की वसूली आयकर विभाग करता है।

प्रश्न - एंजेल टैक्स की शुरुआत कब की गई थी ?

(a) वर्ष 2010 

(b) वर्ष 2011

(c) वर्ष 2012

(d) वर्ष 2014

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