चर्चा में क्यों?
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार तथा वहाँ के राज्यपाल के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है।
प्रमुख बिंदु
- नवीनतम संशोधनों के अनुसार सरकार अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान की बजाय ध्वनि मत के माध्यम से करना चाहती है, जबकि राज्यपाल ने इस फैसले की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किये हैं।
- वर्ष 2019 में तत्कालीन महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद से ही यह पद रिक्त है।
- पिछले सप्ताह महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें नियम 6 (विधानसभा अध्यक्ष) तथा नियम 7 (विधानसभा उपाध्यक्ष) में गुप्त मतदान के स्थान पर ध्वनि मत की मांग की गई।
- इस संशोधन में ‘चुनाव’ के स्थान पर ‘मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश पर अध्यक्ष का चुनाव करने के लिये’ शब्द शामिल किये गए।
- महाराष्ट्र विधानसभा नियम 6 के अनुसार “ राज्यपाल चुनाव कराने के लिये एक तिथि निर्धारित करेगा तथा सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि के बारे में सूचित करेगा।
- अनुच्छेद 178 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा, जल्द से जल्द अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। इसमें चुनाव की ‘प्रक्रिया’ से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।