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भारतपोल पोर्टल

(प्रारंभिक परीक्षा : राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश)

संदर्भ

7 जनवरी, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल का शुभारंभ किया।   

भारतपोल पोर्टल के बारे में 

  • क्या है : अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल 
  • विकास एवं प्रबंधन : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 
    • सी.बी.आई. भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-New Delhi) के रूप में इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का समन्वय करती है।

भारतपोल पोर्टल की कार्यविधि 

  • अपराधों का विश्लेषण करने, उनकी रोकथाम करने एवं अपराधियों को पकड़ने में सहायता के लिए भारतपोल पर इंटरपोल के 19 प्रकार के डाटा बेस उपलब्ध होंगे। 
  • भारतपोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल्स है : कनेक्ट (Connect), नोटिस (INTERPOL Notices), रेफरेंस (References), ब्रॉडकास्ट (Broadcast) एवं रिसोर्स (Resources) 
    •  कनेक्ट के माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब एक प्रकार से इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-New Delhi) बन जाएंगी।
    •  इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित एवं संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे भारत सहित विश्व भर के अपराधियों और दुनियाभर के अपराधियों को भारत में तेज़ी से पता लगाने की एक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्मित कर सकेंगे। 
    •  भारत को अन्य सदस्य देशों के इंटरपोल रेफरेंस के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना अत्यधिक सरल हो जाएगा।
    •  सदस्य देशों से सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे।
    •  रिसोर्स के माध्यम से दस्तावेज़ों एवं क्षमता निर्माण को प्राप्त करने और भेजने की व्यवस्था निर्मित की जा सकेगी।

संचार सुविधा में भारतपोल पोर्टल की उपयोगिता 

  • भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-New Delhi) के रूप में सी.बी.आई., कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देशभर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करता है।
  • केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (INTERPOL Liaison Officers : ILOs) के माध्यम से किया जाता है, जो अपने-अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों एवं शाखा प्रमुखों के स्तर पर यूनिट ऑफिसर्स (UOs) से जुड़े होते हैं।
  • वर्तमान में CBI, ILOs एवं UOs के बीच संचार मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल व फैक्स पर निर्भर है। इस पोर्टल इनके बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पुराने संचार तरीकों को तेज व डिजिटल समाधानों से बदल देगा।

भारतपोल पोर्टल का महत्त्व 

  • भारतपोल जांच एजेंसियों और सभी राज्यों की पुलिस को भारत सहित अन्य 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 
  • ड्रग्स, हथियार एवं मानव तस्करी या सीमा पार से होने वाले अन्य अपराधों के खिलाफ ‘भारतपोल’ के नेटवर्क के माध्यम से अन्य 195 देशों के साथ जानकारी साझा कर सहयोग प्राप्त होगा।
  • इसके माध्यम से भारत की हर एजेंसी और पुलिस बल सरलता से इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर (जुड़कर) जांच को गति दे सकेगी।
  • रियल-टाइम इंटरफ़ेस जैसी विशेषता अपराध नियंत्रण के लिए भारत की एजेंसियों के बीच प्रत्यक्ष एवं प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा।
  • इस पोर्टल के माध्यम से वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल-टाइम डाटा शेयरिंग एवं रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य नोटिस को जारी करने के लिए दूसरे देशों के तथा भारत के अनुरोधों पर तेज़ी से काम हो सकेगा।

भारतपोल पोर्टल के लाभ 

  • यह पोर्टल रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करने सहित आपराधिक जांच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करके केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग में सुधार करेगा। 
  • तीन नए आपराधिक कानून के साथ भारतपोल अपराध करके विदेश भाग जाने वाले भगौड़ों को पकड़ने का मजबूत माध्यम बनेंगे। 
    • तीन आपराधिक कानूनों में शामिल किए गए ‘ट्रायल इन एब्सेंटिया’ (Trial in Absentia) प्रावधान से अपराध कर विदेश जाने वाले भगौड़ों की अनुपस्थिति में मुकदमा चला कर उन्हें सजा दी जा सकेगी। 
  • ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, मानव तस्करी, सीमापार से होने वाले आतंकवाद के साथ-साथ साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी एवं संगठित अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे में ये नई व्यवस्था सहायक होगी।
  • इस प्रकार के अपराधों के बारे में राज्यों की पुलिस बल को भारतपोल के नेटवर्क के माध्यम से सदस्य देशों की पुलिस के साथ जानकारी साझा कर उनका सहयोग प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी।
  • इसके माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता का एक तकनीकी मंच मिला है।

इंटरपोल

  • इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC) के रूप में हुई थी। वर्ष 1956 में एक नए संविधान को अपनाकर इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया।
  • यह संगठन अपने सदस्य देशों की सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आपराधिक मामलों में सहायता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी अपराधी की तलाश के लिए समन्वय को आसान बनाता है।
  • इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करना और जांच में सहयता करना है। विश्व के 196 देश इंटरपोल के सदस्य हैं, जो इसे संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बनाता है। 
    • भारत वर्ष 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना।
  • इंटरपोल चार भाषाओं, यथा- अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच एवं अरबी’ में नोटिस जारी करता है-
    • रेड नोटिस : किसी भगोड़े व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए जारी 
    • येलो नोटिस : लापता व्यक्तियों, नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए या स्वयं की पहचान करने में असमर्थ व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जारी  
    • ब्लू नोटिस : किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी 
    • ब्लैक नोटिस : सदस्य देशों में अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी 
    • ग्रीन नोटिस : किसी देश में कोई आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों और उनके द्वारा किन्हीं अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना वाले व्यक्तियों के बारे में चेतावनी एवं खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए जारी
    • ऑरेंज नोटिस : किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी प्रदान करने के लिए जारी 
    • पर्पल नोटिस : अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, वस्तुओं, उपकरणों एवं छुपने के तरीकों की जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए जारी
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