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भांग की खेती

  • हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग (cannabis/hemp) की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। 
    • यह कदम भांग के कृषि, औषधीय और औद्योगिक मूल्य की बढ़ती वैश्विक मान्यता के बीच उठाया गया है।
  • नोडल संस्थान : चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय और डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय
  • नोडल एजेंसी : राज्य कृषि विभाग 

भांग के बारे में

  • वैज्ञानिक नाम : कैनाबिस सैटिवा (Cannabis sativa)
  • जगत (किंगडम): प्लांटे (Plantae)
  • कुल (फैमिली) : कैनाबेसी (Cannabaceae)
  • वंश (जीनस): कैनबिस (Cannabis)
  • मुख्य साइकोएक्टिव यौगिक : भांग में 100 से ज़्यादा कैनाबिनोइड्स (cannabinoids) मौजूद होते हैं, जिनमें Δ-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) और कैनाबिडियोल (CBD) शामिल हैं। 
    • THC साइकोएक्टिव है, जबकि CBD नॉन-साइकोएक्टिव है।
  • मारिजुआना (मैक्सिकन शब्द): भांग के पत्तों या कच्चे पौधे के पदार्थ के लिए सामान्य शब्द।
  • हशीश : परागण रहित मादा भांग के पौधे।
  • कैनाबिस तेल (हशीश तेल): यह कैनाबिनोइड्स का एक सांद्रण है जो कच्चे पौधे की सामग्री या राल (resin) द्वारा प्राप्त किया जाता है।
  • स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव : संज्ञानात्मक हानि, कैनाबिस निर्भरता सिंड्रोम, दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य क्षति, श्वसन संबंधी समस्याएं और गर्भावस्था के जोखिम आदि।  
  • चिकित्सीय उपयोग: कैंसर तथा एड्स रोगियों में मतली और उल्टी के लिए प्रभावी, एक दशक से अधिक समय से Δ-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल या ड्रोनाबिनोल (THC) को अमेरिका में चिकित्सकों द्वारा उपचार में प्रयुक्त। 
  • अन्य संभावित उपयोग : अस्थमा का उपचार, ग्लूकोमा, अवसादरोधी, भूख बढ़ाने वाली दवा और ऐंठनरोधी औषधि के रूप में।  

भांग का प्रचलन 

  • भांग को "ट्रिलियन-डॉलर की फसल" माना जाता है, जिसके 25,000 से अधिक उत्पाद वैश्विक स्तर पर फाइबर, बीज और औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। 
    • इस उद्योग में यू.एस., कनाडा और चीन जैसे देश अग्रणी हैं। 
  • इसका उपयोग नशे की सामग्री के रूप में व्यापक रूप (वैश्विक जनसंख्या का 2.5% लोग उपयोगकर्ता) से किया जाता है। 
    • यह संख्या कोकीन या ओपियेट्स का उपयोग करने वालों से अधिक है।
  • वरतमान में विकसित देशों (उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया) में भांग के उपयोग में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है।

भारत में कानूनी स्थिति 

  • भारत में भांग की खेती नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित है।
  • अफीम के विपरीत, भारत में इसकी कानूनी खेती को विनियमित करने के लिए कोई आधिकारिक नीति नहीं है।
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