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छावनी बोर्ड

छावनियों की परिभाषा और विशेषताएं:

  • ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है।
  • मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं, लेकिन असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है।
  • छावनी में सैन्य कर्मी और सामान्य नागरिक, दोनों आबादी समूह शामिल होते हैं।
  • सैन्य स्टेशन: केवल सैन्य कर्मियों के उपयोग और आवास के लिए होता है और इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

छावनियों की उत्पत्ति:

  • 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित।
  • पहली छावनी: बैरकपुर (कोलकाता), 1765।
  • वर्तमान में भारत में 61 छावनियां हैं, जिनमें से 6 स्वतंत्रता के बाद स्थापित की गईं।

छावनी प्रशासन और स्वशासन

  • संविधानिक प्रावधान:
    • संघ सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 3) के अंतर्गत "छावनियों का स्थानीय स्वशासन" आता है।
  • छावनी अधिनियम, 2006:
    • छावनियों का प्रशासन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जाता है।
  • छावनी बोर्ड:
    • यह एक लोकतांत्रिक निकाय है।
    • नागरिक कार्यों जैसे लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि को सुनिश्चित करता है।
    • छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।
    • छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।

छावनी बोर्ड की श्रेणियां:

  • श्रेणी ।: 50,000 से अधिक जनसंख्या
  • श्रेणी ॥: 10,000-50,000 के बीच जनसंख्या
  • श्रेणी ।।: 2,500-10,000 के बीच जनसंख्या
  • श्रेणी IV: 2,500 से कम जनसंख्या
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