New
GS Foundation (P+M) - Delhi: 26 March, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 30 March, 10:30 AM Call Our Course Coordinator: 9555124124 Request Call Back GS Foundation (P+M) - Delhi: 26 March, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 30 March, 10:30 AM Call Our Course Coordinator: 9555124124 Request Call Back

केंद्रीय सतर्कता आयोग

उत्पत्ति:

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) CVC अधिनियम, 2003 के तहत एक सांविधिक निकाय है।
  • इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसे भ्रष्टाचार निवारण पर के. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से स्थापित किया गया था।
  • 1998 में, इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

संरचना:

  • CVC एक 3-सदस्यीय निकाय है, जिसमें शामिल हैं:
    • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (मुख्य पदाधिकारी)
    • दो सतर्कता आयुक्त

नियुक्ति प्रक्रिया:

  • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • यह नियुक्ति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसमें शामिल होते हैं:
    • प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)
    • केंद्रीय गृह मंत्री (सदस्य)
    • लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य)

भूमिका एवं कार्य:

  • केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है।
  • विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के लिए लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करता है।
  • भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों आदि की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के कार्यों की देखरेख करता है।
« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR