(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 : केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय) |
संदर्भ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organisation : EPFO) ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension Payment System : CPPS) की शुरुआत की है। इससे 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
CPSS के बारे में
- CPPS एक विकेंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली है जिसके तहत EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है।
- इसके तहत, कोई भी लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेगा और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसमें EPFO द्वारा पेंशन राशि जारी होने के तुरंत बाद लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।
- CPPS प्रणाली से पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित होगा और पेंशनभोगी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने या अपना बैंक या शाखा बदलने पर भी पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order : PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
EPFO के बारे में
- EPFO की स्थापना 15 नवंबर, 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के अधिनियमन से हुई, जिसे बाद में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- यह कानून पूरे भारत में लागू है।
- EPFO केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- यह दुनिया के प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो अपने विशाल ग्राहक वर्ग और इसके द्वारा प्रबंधित वित्तीय लेनदेन की मात्रा के कारण प्रतिष्ठित है।
- वर्तमान में यह अपने सदस्यों से संबंधित 29.88 करोड़ खाते (वार्षिक रिपोर्ट 2022-23) को प्रबंधित करता है।
- इस अधिनियम और इससे संबंधित योजनाओं का प्रशासन त्रिपक्षीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees : CBT), कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में जाना जाता है।
- CBT में सरकार (केंद्र एवं राज्य दोनों), नियोक्ता व कर्मचारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- CBT तीन योजनाओं का प्रशासन करता है-
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
- भारत में संगठित क्षेत्र में रत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976.