(प्रारंभिक परीक्षा के लिये – भारतीय सेना से सम्बंधित मुद्दे , कारगिल समीक्षा समिति, नरेश चंद्रा समिति )
(मुख्य परीक्षा के लिये:सामान्य अध्धयन प्रश्नपत्र 3 - विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश )
सन्दर्भ
- केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है।
- बिपिन रावत के बाद वह दूसरे सीडीएस होंगे।
- देश में पहली बार किसी गैर-सेना प्रमुख और रिटायर्ड अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है।
- केंद्र सरकार ने हाल ही में सीडीएस की नियुक्ति से सम्बंधित नियमों में संसोधन किया था।
- इस संसोधन के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या इसके बराबर के रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर या फिर सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया जा सकता है।
- परन्तु नियुक्ति के समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सीडीएस सरकार द्वारा उल्लिखित अवधि के लिए पद पर बना रहता है, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है।
चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के गठन की आवश्यकता 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद से ही महसूस की जा रही थी।
- कारगिल समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ पद की सिफारिश की थी।
- कारगिल समीक्षा समिति (1999) की रिपोर्ट का अध्ययन करने वाले मंत्रियों के एक समूह ने भी इस पद के निर्माण की सिफारिश की थी।
- 2012 में रक्षा क्षेत्र के सुधारों पर बनी नरेश चंद्रा समिति ने भी सीडीएस पद का सृजन करने की सिफारिश की थी।
- इस पद का गठन तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है।
- सीडीएस देश के सशस्त्र बलों(तीनों सेनाओं) का सर्वोच्च रैंक वाला एक चार-स्टार जनरल/अधिकारी होता है।
- सीडीएस सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होता है, साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोज़गार की अनुमति नहीं होती है।
चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ के कार्य
- चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ का मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है।
- सीडीएस सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- यह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होता है, तथा परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत नवगठित सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।