अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (FTC) ने ‘क्लिक-टू-कैंसिल’ नियम लागू करने की योजना बनाई है। इससे उपभोक्ताओं के लिए अपना सब्सक्रिप्शन एवं मेंबरशिप निरस्त (कैंसिल) करना काफी सरल हो जाएगा।
साथ ही, कैंसिलेशन प्रक्रिया को जटिल बनाने वाली कंपनियों को दीवानी दंड (Civil Penalties) का सामना करना पड़ेगा। भारत में अभी तक ऐसा कोई विनियमन नहीं है।
क्लिक-टू-कैंसल नियम
संघीय व्यापार आयोग (FTC) के अनुसार, विक्रेताओं को ‘उपभोक्ताओं के लिए अपना नामांकन (Enrollment) कैंसिल करना उतना ही आसान बनाना होगा जितना कि ‘साइन-अप’ करना था।
विशेष रूप से, कैंसिलेशन उसी माध्यम (ऑनलाइन, फोन, आदि) से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसका उपयोग साइन-अप करने के लिए किया गया था। यह प्रक्रिया अत्यधिक बोझिल नहीं होनी चाहिए।
कंपनियां उस स्थिति में लोगों से कैंसिलेशन प्रक्रिया के लिए लाइव या वर्चुअल प्रतिनिधि से बात करने का दबाव नहीं डाल सकती हैं, यदि उन्हें साइन-अप करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी।
कंपनियाँ फ़ोन से कैंसिलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं और उन्हें सामान्य व्यावसायिक अवधि के दौरान फ़ोन का जवाब देना होगा या संदेश ग्रहण करना होगा। यदि वे संदेश ग्रहण करते हैं तो कंपनियों को तुरंत जवाब (प्रतिक्रिया) देनी होगी।
मूलत: व्यक्तिगत (In- person) रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मेंबरशिप के लिए कंपनियां व्यक्तिगत सदस्यता को अनिवार्य नहीं कर सकती हैं और उन्हें ऑनलाइन या फोन पर कैंसिलेशन के विकल्प देने होंगे।