हाल ही में भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है
25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई थी
आपातकाल
भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है -
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352-354, 358-359)
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 355-357)
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
राष्ट्रीय आपातकाल
उद्घोषणा के आधार - जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
इस घोषणा के जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
यदि लोक सभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है, तो नवगठित लोक सभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा को अनुमोदित किया जाना चाहिए।
दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विस्तार को हर छह माह में विशेष बहुमत द्वारा संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
राष्ट्रपति किसी भी समय नई घोषणा जारी करके आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं।
लोक सभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर देती है, तो आपातकाल रद्द हो