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संविधान हत्या दिवस

चर्चा में क्यों ?

GAZETTE

  • हाल ही में भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है
  • 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई थी

आपातकाल

  • भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है -
    1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352-354, 358-359)
    2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 355-357)
    3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

राष्ट्रीय आपातकाल

  • उद्घोषणा के आधार - जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 
  • इस घोषणा के जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • यदि लोक सभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है, तो नवगठित लोक सभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा को अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
  • इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विस्तार को हर छह माह में विशेष बहुमत द्वारा संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  • राष्ट्रपति किसी भी समय नई घोषणा जारी करके आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं।
  • लोक सभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर देती है, तो आपातकाल रद्द हो
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