चर्चा में क्यों?
चुनाव आयोग ने महामारी का हवाला देते हुए नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिये नोटिस की अवधि को तीस दिन से घटाकर सात दिन कर दिया है।
पंजीकरण संबंधी नियम
- निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (क) के तहत जारी करता है।
- पंजीकरण के लिये इच्छुक राजनीतिक दल को अपने गठन के प्रारंभिक 30 दिनों के अंदर एक आवेदन करना होता है।
- राजनीतिक दल के प्रस्तावित नाम को आवेदक द्वारा दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दो दिन प्रकाशित कराना अनिवार्य है।
- किसी आपत्ति की स्थिति में एक आपत्तिकर्ता नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
नए राजनीतिक दलों का पक्ष
- नए राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के इस नियम का विरोध किया है। उनका तर्क है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण आवेदनों को प्रस्तुत करने में अव्यवस्था और देरी के कारण उन्हें पंजीकरण कराने में विलंब हुआ है।
- गौरतलब है कि विगत वर्ष 6 राज्यों के विधान सभा चुनावों के दौरान, महामारी के मद्देनजर इस नोटिस अवधि में आयोग द्वारा ढील दी गई थी।