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एच-1बी वीज़ा को निलम्बित करने की माँग

(प्रारम्भिक परीक्षा : अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ; मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र : 2 , विषय - भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव तथा प्रवासी भारतीय)

पृष्ठभूमि

हाल ही में अमेरिका में एच -1 बी वीज़ा सहित वहाँ के विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम को स्थगित किये जाने कि माँग की गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से बड़ी संख्या में अमरीकियों को अपनी नौकरी गँवानी पड़ी है।

प्रमुख बिंदु

  • हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने एच-1बी, एच 4, एल 1, बी 1, बी 2 वीज़ा सहित वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Optional Practical Training Program) और अतिथि कर्मचारियों (guest worker) के प्रवेश को निलम्बित करने की माँग की है।
  • हालाँकि कांग्रेस की एक चयन समिति ने एच -1 बी वीज़ा रखने वाले चिकित्सकीय पेशेवरों की सुरक्षा के लिये उचित इंतज़ाम करने का भी आग्रह किया है क्योंकि वर्तमान कोरोनवायरस संकट का सामना करने के लिये ज़्यादा संख्या में चिकित्सकों की उपस्थिति अति आवश्यक है।
  • ध्यातव्य है कि राजस्व के नुकसान के कारण अमेरिका में कई स्वास्थ्य केंद्र बंद हो रहे हैं, जिससे  एच-1बी वीज़ा धारकों की स्थिति पर पर्याप्त असर पड़ने की सम्भावना है। वर्तमान समय में इन सुविधा केन्द्रों पर ऐसे बहुत से वीज़ा धारक चिकित्सकीय अभ्यास (Medical Practice) कर रहे हैं।

भारतीय नागरिक और एच-1बी वीज़ा

  • भारतीय नागरिक एच-1बी वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकता और आव्रजन सेवा (United States Citizenship and Immigration Service-USCIS) के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 तक हर चार में से तीन एच-1बी वीज़ा भारतीयों के पास ही है।
  • वर्ष 2018 तक भारतीयों के पास कुल 309,986 एच-1बी  वीज़ा थे, जो कि जारी किए गए कुल एच-1बी  वीज़ा का 73.9% था।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिये एच-1बी पंजीकरण में सबसे ज्यादा 68% भारतीय ही शामिल थे। इसके बाद चीन का स्थान था, जिसके 13.2% लोग शामिल थे।
  • कांग्रेस की वर्तमान माँग की वजह से अमेरिका में वीज़ा पर काम कर रहे भारतीयों को रोज़गार की सम्भावना कम होने की वजह से भविष्य में  दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
  • इससे पहले, अमेरिका ने अस्थाई रूप से कुछ ग्रीन कार्डों को मंज़ूरी देने से मना कर दिया था।
  • ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम उसकी अमेरिका प्रथम (America First) नीति का हिस्सा है।

ग्रीन कार्ड (Green Card)

  • आधिकारिक तौर पर यह अमेरिका में एक स्थाई निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है।
  • यह अमेरिका के आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA), 1952 के तहत अमेरिका में अन्य देशों के प्रवासियों को जारी किया जाता है।
  • यह किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थाई रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।

एच-1बी वीज़ा (H-1B Visa)

  • यह एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कम्पनियों को यह अनुमति देता है कि वो कुछ विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों के लिये रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकें। विशेष व्यवसायों के लिये आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं :
    • विशेष क्षेत्रों में सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता जैसे आई.टी, वित्त, लेखा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, आदि।
    • ऐसी कोई भी नौकरी, जिसके लिये आमतौर पर स्नातक या उच्चतर डिग्री वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, विशेष व्यवसायों के लिये एच -1 बी वीज़ा के तहत आ सकती है।
  • अमेरिकी एच-1बी वीज़ा को विशेष व्यवसायों में रोज़गार सृजन के लिये बनाया गया है। H-1B वीज़ा में ग्रीन कार्ड के लिये आवेदन करने का विकल्प भी मौजूद है।
  • एच -1 बी वीज़ा धारक एच 4 वीज़ा श्रेणी के तहत अपने पति/पत्नी और बच्चों ( 21 वर्ष से कम उम्र के) को आश्रित के रूप में अमेरिका ला सकते हैं।
  • H4 वीज़ा धारक को अमेरिका में तब तक रहने की अनुमति है जब तक H-1B वीज़ा कानूनी रूप से मान्य हो।
  • जबकि H4 वीज़ा धारक अमेरिका में किसी भी प्रकार का रोज़गार नहीं कर सकते, वे स्कूल जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और अमेरिका में बैंक खाता खोल सकते हैं।
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