New
IAS Foundation New Batch, Starting from 27th Aug 2024, 06:30 PM | Optional Subject History / Geography | Call: 9555124124

राजनीतिक दलों को चंदा तथा चुनावी बॉण्ड 

चर्चा में क्यों

हाल ही में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों को प्राप्त चंदे का 55 प्रतिशत से अधिक तथा राष्ट्रीय दलों को प्राप्त चंदे का 70.98 प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

  • ए.डी.आर. की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 में 25 क्षेत्रीय दलों को मिला कुल चंदा 803.24 करोड़ रुपए था। इसमें 445.7 करोड़ रूपए अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किये गए। अज्ञात स्रोत से प्राप्त चंदे में 426.23 करोड़ रूपए (95.6%) चुनावी बॉण्ड से तथा 4.97 करोड़ स्वेच्छिक योगदान से आए।
  • क्षेत्रीय दलों को उनकी आय का 22.98 प्रतिशत चंदा ज्ञात दाताओं से, 21.52 प्रतिशत अन्य ज्ञात स्रोतों, जैसे- सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज, प्रकाशन की बिक्री आदि से प्राप्त हुआ।
  • वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय पार्टियों की कुल आय का 70.98 प्रतिशत है। इसका 88 प्रतिशत भाग चुनावी बॉण्ड से प्राप्त किया गया है।

चुनावी बॉण्ड

  • राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉण्ड योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई।
  • चुनावी बॉण्ड को वित्त विधेयक 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। इसके लिये रिज़र्व बैंक अधिनियम-1934, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 एवं आयकर अधिनियम-1961 में संशोधन किया गया।
  • चुनावी बॉण्‍ड्स को किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक हो तथा ऐसी कंपनी द्वारा जो भारत में निगमित हो, क्रय किया जा सकता है। ये बॉण्ड 1000, 10000, 100000, तथा 10000000 रूपए के गुणक में जारी किये जाते हैं। ये बॉण्ड बैंक नोटों के समान होते हैं जो मांग पर वाहक को देय होते हैं। इन बॉण्‍ड्स पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
  • भारतीय स्टे्ट बैंक चुनावी बॉण्‍ड्स की बिक्री के लिये भारत सरकार द्वारा अधिकृत एकमात्र बैंक है।
  • कोई भी राजनीतिक दल जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(A) के अंतर्गत पंजीकृत है तथा हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया है, वह चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने का पात्र नही है।
  • चुनावी बॉण्ड की वैधता-अवधि जारी किये जाने की तिथि से पंद्रह दिन होगी। यदि वैधता-अवधी के समाप्त होने पर चुनावी बॉण्ड जमा किये जाते हैं तो राजनीतिक दलों को कई भुगतान नहीं किया जाएगा।  
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR