चर्चा में क्यों
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (SCPCRs) को ई-बाल निदान पोर्टल तक पहुँच प्रदान करने का निर्णय लिया है। एन.सी.पी.सी.आर. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है।
प्रमुख बिंदु
- यह निर्णय राष्ट्रीय एवं राज्य बाल आयोगों के समन्वित कामकाज़ और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा 13(2) के लिये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- इसके माध्यम से राज्य आयोग, पोर्टल पर दर्ज़ शिकायतों को देख सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
- शिकायतों के समाधान के लिये राज्य आयोग को शिकायत स्थानांतरित करने तथा संयुक्त जांच का भी विकल्प उपलब्ध होगा।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
स्थापना
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों और देश में अन्य संबंधित मामलों में बचाव के लिये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी।
कार्य
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 और बाल यौन शोषण संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के उचित तथा प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना
- सी.पी.सी.आर. अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत निर्धारित किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना