इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme-ICLGS) की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज (ए.एन.बी.पी.) के एक हिस्से के रूप में की गई थी।
इसका उद्देश्य एम.एस.एम.ई, व्यापार उद्यमों एवं व्यापारिक उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत ऋण तथा मुद्रा ऋण लेने वालों के लिये पूरी तरह से गारंटी युक्त और कोलेट्रल फ्री (Collateral Free) अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है।
ध्यातव्य है कि ‘कोलेट्रल फ्री लोन’ बिना किसी गारंटी के उधारकर्ता को प्रदान किया गया ऋण होता है।
29 फरवरी, 2020 के अनुसार 50 करोड़ रुपये तक की ऋण बकाया राशि वाले तथा 250 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले उधारकर्ता इस योजना के पात्र हैं।
इस योजना के तहत ब्याज दरें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिये 9.25% और एन.बी.एफ.सी. के लिये 14% निर्धारित की गई हैं।
केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की शुरुआत होने और त्योहारी सीजन के दौरान मांग में बढ़ोत्तरी होने की आशा को ध्यान में रखते हुए ई.सी.एल.जी.एस. को आगे कुछ समय तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।