केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की वार्षिक ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है।
ब्याज दर में वृद्धि से देश भर के लाखों कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को लाभ होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), EPF के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
EPF योजना के तहत, कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों ही मासिक अंशदान करते हैं
यह सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए बचत का एक प्रमुख साधन है।
इस पर दिया जाने वाला ब्याज कर मुक्त होता है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
वर्ष 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952, के अन्तर्गत इस संगठन की स्थापना की गयी।
यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
यह सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रबन्धकों में केन्द्रीय न्यासी मण्डल, भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा नियोक्ता और कर्मचारी शामिल होते है।
भारत के केन्द्रीय श्रम मन्त्री इस संगठन के अध्यक्ष होते है।
यह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है, जो कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि संस्थान के रूप में कार्य करता है।
EPFO ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।