निर्वाचन आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप
निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लांच किया है
यह ऐप दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक उपकरण है।
दिव्यांग मतदाता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे - पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
चुनाव आयोग
इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था
यह एक संवैधानिक संस्था है, जो देश में चुनावों को संपन्न कराती है।
संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में, भारत के चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं।
एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त
चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इस चयन समिति में शामिल हैं -
अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
लोकसभा में विपक्ष का नेता
यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है