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निर्वाचन आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप

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  • निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लांच किया है
  • यह ऐप दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक उपकरण है।
  • दिव्यांग मतदाता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे - पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

चुनाव आयोग

  • इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था
  • यह एक संवैधानिक संस्था है, जो देश में चुनावों को संपन्न कराती है। 
  • संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है।
  • वर्तमान में, भारत के चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं।
    • एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त 
  • चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
  • इस चयन समिति में शामिल हैं - 
    • अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
    • प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 
    • लोकसभा में विपक्ष का नेता 
    • यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है 
  • इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती
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