अमेरिका में जन्म से नागरिकता
- अमेरिका में जन्म से नागरिकता संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जिसके तहत देश में जन्मे शिशुओं को स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्रदान होती है, चाहे उनके माता या पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक न हो।
- यह नीति अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (जुलाई 1868) में निहित है। इसका उद्देश्य अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद गुलामी के शिकार अश्वेत अमेरिकियों के लिए नागरिकता का पूर्ण अधिकार प्रदान करना था।
- प्यू सेंटर फॉर रिसर्च के अनुसार, वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार अमेरिका में 1.3 मिलियन वयस्क ऐसे हैं जिनके माता-पिता बिना दस्तावेज़ वाले अप्रवासी (Undocumented Immigrants) हैं।
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