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मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित

चर्चा में क्यों?

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  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के दृष्टिगत मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में 'संरक्षित क्षेत्र परमिट' व्यवस्था फिर से लागू कर दी है।
  • इसके तहत तीन पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले विदेशियों को सरकार से पूर्व अनुमति और विशेष परमिट लेना होगा।
    • 14 साल के अंतराल के बाद यह छूट वापस ले ली गई है।
    • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले यह छूट दी गई थी।
  • म्यांमार की सीमा से लगे तीन राज्यों में 2010 में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (पीएआर) में एक साल की ढील दी गई थी।
    • इसे बाद में आदेश की अवधि को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
    • नवीनतम पीएआर आदेश 16 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया था और यह दिसंबर 2027 तक वैध था।
  • मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी विदेशी को संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जब तक कि यात्रा को उचित ठहराने के लिए असाधारण कारण न हों।
  • उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के अनुरूप आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त करना होगा।

Manipur

विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 और संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)

  • यह कानून भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशियों के आवागमन को नियंत्रित करता है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना और इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है।

संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)  

  • यह एक विशेष प्रकार का परमिट है, जो विदेशियों को भारत के संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। 
  • यह परमिट विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत जारी किया जाता है। 
  • इसके बिना कोई भी विदेशी इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता।
  • इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन क्षेत्रों में कोई भी अवांछित गतिविधि न हो।
  • यह उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को बाहरी प्रभावों से बचाने का प्रयास है।

प्रश्न. संरक्षित क्षेत्र परमिट किस उद्देश्य से जारी किया जाता है?

(a) विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए

(b) राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

(c) स्थानीय जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए

(d) उपरोक्त सभी

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