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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति

प्रारंभिक परीक्षा – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति
मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन, पेपर-2

 संदर्भ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को अधिसूचित किया है इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और कार्यस्थल पर भेदभाव, उत्पीड़न और पूर्वाग्रह से मुक्त  का निर्माण करना है।

Transgender-Persons

प्रमुख बिंदु 

  • यह नीति ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुरूप है ।

दायरा:

  • यह समान अवसर नीति, मंत्रालय और इसके संचालन के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।
  •  यह नीति अस्थायी कर्मचारियों सहित व्यापार भागीदार कार्यबल, प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षुओं के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज होगी।

उद्देश्य:

  • इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है जो एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करते हुए, भेदभाव, उत्पीड़न और पूर्वाग्रह से मुक्त, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करे।

प्रमुख प्रावधान:

गैर-भेदभाव और सक्षम कार्य वातावरण:

  • मंत्रालय लिंग पहचान या अभिव्यक्ति के आधार पर भेदभाव को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
  • लिंग पहचान की परवाह किए बिना प्रत्येक कर्मचारी के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।
  • किसी कर्मचारी को उनकी लिंग पहचान या अभिव्यक्ति के आधार पर भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, पेशेवर या प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा या उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा या उनके रोजगार के संबंध में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा।
  • एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी को सभी कार्यस्थल संचार में उनके सर्वनाम, चुने गए नाम और लिंग के अनुसार संबोधित किया जाएगा और ये उनके संगठनात्मक संचार, ईमेल पते और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में प्रतिबिंबित होंगे।

भर्ती और नियुक्ति:

  • मंत्रालय निष्पक्ष और समावेशी भर्ती और नियुक्ति पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है।
  •  ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के लिए विचार किया जाएगा।

 कार्यस्थल पर उत्पीड़न और धमकाना:

  • लिंग पहचान के आधार पर उत्पीड़न या धमकाना सख्त वर्जित है।
  •  किसी भी रिपोर्ट की गई घटना की तुरंत और पूरी तरह से जांच की जाएगी और उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 गोपनीयता:

  • लिंग पहचान से संबंधित जानकारी को अत्यंत गोपनीयता के साथ व्यवहार किया जाएगा।
  •  कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सहकर्मियों की गोपनीयता का सम्मान करें और स्पष्ट सहमति के बिना ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा करने से बचें।

सुविधाओं तक पहुंच:

  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए बुनियादी सुविधाएं (जैसे यूनिसेक्स शौचालय) और सुविधाएं (जैसे स्वच्छता उत्पाद) प्रदान करना सुनिश्चित करें।

 संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जागरूकता:

  • मंत्रालय ट्रांसजेंडर मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
  • इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 पर शिक्षा शामिल है।

 ट्रांसजेंडर-अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना:

  • मंत्रालय ट्रांसजेंडर समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की सक्रिय रूप से वकालत करेगा और उन्हें लागू करेगा।

शिकायत निवारण तंत्र:

  • इसके तहत  कार्यालय प्रमुख एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा जो अधिमानतः वरिष्ठ रैंक का होगा और इस भूमिका में कार्यालय प्रमुख को रिपोर्ट करेगा।
  • कोई भी कर्मचारी जो मानता है कि उसने लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न का अनुभव किया है, उसे शिकायत अधिकारी को घटना की रिपोर्ट करता है, इस रिपोर्ट को अकादमी की शिकायत निवारण समिति को भेजा जाएगा।
  • इन सभी रिपोर्टों को अत्यंत गोपनीयता के साथ रखा जाएगा।
  • इस प्रकार की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति द्वारा शीघ्रता से गहन और निष्पक्ष जांच की जाएगी।
  • जांच पूरी होने पर समस्या के समाधान के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • इसमें स्थिति को सुधारने के लिए परामर्श, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक उपाय या कोई अन्य आवश्यक कार्रवाई शामिल हो सकती है।

जिम्मेदारियाँ:

  • इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी जिम्मेदार है।
  • उन्हें सम्मान, देखभाल, संवेदनशीलता और गरिमा के माध्यम से समान अवसर के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए।
  • इस नीति का अनुपालन और संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और वरिष्ठ प्रबंधन को निष्कर्षों और प्रगति की रिपोर्ट करना प्रशासन अनुभाग की कार्यात्मक जिम्मेदारी होगी।
  • कोई भी कर्मचारी जो इस नीति का उल्लंघन करता है या किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करता है या अन्यथा उन्हें परेशान करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे संगठन की आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को अधिसूचित किया है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।
  2. इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करते हुए, भेदभाव, उत्पीड़न और पूर्वाग्रह से मुक्त, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है ।
  3. किसी कर्मचारी को उनकी लिंग पहचान या अभिव्यक्ति के आधार पर भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, पेशेवर या प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(a) केवल एक 

(b) केवल दो 

 (c) सभी तीनों 

(d)  कोई भी नहीं 

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति कर उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधानों का विवेचना कीजिए।

 स्रोत: THE ECONOMIC TIMES

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