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यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को मंजूरी दी

प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यूरोपीय संघ
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर- 2 (महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ) और पेपर- 3 (कंप्यूटर)

संदर्भ:

27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के सांसदों ने 13 मार्च, 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी। यह कानून वर्ष, 2024 के अंत तक प्रभावी हो सकता है।

AI-Act

मुख्य बिंदु:

  • यूरोपीय संसद में सांसदों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम (Artificial Intelligence Act-AI Act) के पक्ष में बहुमत के साथ मतदान किया।
  • इस अधिनियम ने AI के भविष्य को मानव-केंद्रित दिशा में ला दिया है;
    • यह एक ऐसी दिशा है, जिसने प्रौद्योगिकी को मनुष्य के नियंत्रण में ला दिया है। 
    • यह दिशा नई खोजों, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव क्षमता के विकास में मदद करती है।
  • यह AI अधिनियम तेजी से विकसित हो रही इस प्रौद्योगिकी को विनियमित करने के लिए अन्य देशों की सरकारों के लिए एक प्रारूप के रूप में काम कर सकता है 

AI अधिनियम के बारे में:

  • यूरोपीय संघ के अन्य नियमों की तरह इस अधिनियम का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षा कानून के रूप में कार्य करना है;
    • यह उन उत्पादों या सेवाओं के लिए ‘जोखिम-आधारित दृष्टिकोण’ (Risk-based Approach) अपनाता है, जो  कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। 
  • AI एप्लीकेशन जितना जोखिम भरा होगा, उसे उतनी ही अधिक जांच का सामना करना पड़ेगा। 
  • कम जोखिम वाले AI एप्लीकेशन, जैसे- सामग्री अनुशंसा प्रणाली या स्पैम फ़िल्टर (content recommendation systems or spam filters) को कम कठोर नियमों का पालन करना होगा।
  • निम्नलिखित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में AI कम्पनियों को उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी;
    • चिकित्सा उपकरण
    • बुनियादी ढांचे, जैसे- पानी या विद्युत नेटवर्क आदि।
  • कुछ क्षेत्रों में AI के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है; जैसे-
    • लोगों के व्यवहार को प्रबंधित करने वाली सामाजिक स्कोरिंग प्रणालियों में।  
    • पुलिसिंग, स्कूल और कार्यस्थलों में भावनात्मक पहचान वाली प्रणालियों में।
  • AI के अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र है;
    • AI-संचालित रिमोट द्वारा लिए गए सार्वजनिक "बायोमेट्रिक पहचान" का उपयोग केवल पुलिस को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है।
      • गंभीर अपराधों; जैसे- अपहरण या आतंकवाद के लिए “बायोमेट्रिक पहचान" का उपयोग नहीं जाएगा।

जेनरेटिव AI के बारे में प्रावधान:

  • इस कानून का प्रारंभिक मसौदा केवल सामान्य प्रयोजन वाले AI सिस्टम पर केंद्रित था;
    • इस मसौदे को बायोडाटा और जॉब एप्लीकेशन को स्कैन करने जैसे सीमित कार्यों के लिए तैयार किया गया था। 
  • सामान्य प्रयोजन वाले AI मॉडल (उदाहरण- OpenAI का ChatGPT) में तीव्र वृद्धि  ने यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं को जेनरेटिव AI के लिए नियम बनाने को प्रेरित किया।
  • उन्होंने जेनरेटिव AI मॉडल के लिए प्रावधान जोड़े;
  • यूरोपीय स्टार्टअप, OpenAI, गूगल जैसे सामान्य AI मॉडल के निर्माता को इंटरनेट पर टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य डेटा का विस्तृत विवरण प्रदान करना होगा। 
    • इनका उपयोग शासकीय निकाय को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ EU कॉपीराइट कानून का पालन करवाने के लिए किया जा सकता है।
  • व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं की AI-जनरेटेड डीपफेक तस्वीरों, ऑडियो या वीडियो को कृत्रिम रूप से निर्मित वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
  • बड़े और पॉवरफुल AI मॉडल का गहन परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये "प्रणालीगत जोखिम" उत्पन्न करते हैं;
    • इसमें शामिल हैं;  OpenAI का GPT4 और Google का Gemini.
    • ये पॉवरफुल AI मॉडल गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं या दूरगामी साइबर हमलों के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। 
    • जेनरेटिव AI मॉडल कई एप्लीकेशन के द्वारा "हानिकारक पूर्वाग्रह" फैला सकते हैं, जिससे कई लोग प्रभावित होंगे।
    • जो कंपनियाँ ये मॉडल बनाती हैं, उन्हें जोखिमों का आकलन कर उन्हें कम करना होगा।
    • किसी भी गंभीर घटना को रिपोर्ट करना होगा; जैसे-
      • मॉडल में खराबी के कारण किसी की मृत्यु हुई हो, स्वास्थ्य या संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा  हो।
    • कंपनियों को साइबर सुरक्षा उपाय लागू करना होगा।
    • उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी कि उनके मॉडल कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

अन्य देशों में AI संबंधी कानून:

  • वर्ष 2019 में बेल्जियम ने पहली बार AI पर नियम बनाने का सुझाव दिया था, जिसने इस उभरते उद्योग के लिए नियम बनाने में एक व्यवहारिक वैश्विक भूमिका निभाई। 
  • अन्य देश भी इस उद्योग के लिए नियम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
  • अक्टूबर, 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने AI के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसे वैश्विक कानूनों एवं समझौतों से अनुमोदित होने की उम्मीद की जा रही है। 
  • चीन ने जेनेरिक AI के प्रबंधन के लिए अंतरिम उपाय जारी किया है; जो चीन में टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और अन्य सामग्री पर लागू होते हैं।
  • ब्राजील, जापान आदि अन्य देशों के साथ G-7, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन भी AI के प्रबंधन के लिए कानून बनाने की तैयारी में हैं।

आगे की राह:

  • यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन के बाद AI अधिनियम के मई या जून, 2024 तक आधिकारिक तौर पर लागू होने की संभावना है। 
  • इस अधिनियम के प्रावधान विभिन्न चरणों में लागू होंगे।
  • अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर EU के सदस्य देशों को प्रतिबंधित AI सिस्टम पर प्रतिबंध लगाना होगा।
    • इस अधिनियम के प्रावधान सामान्य प्रयोजन वाले AI सिस्टम के लिए एक साल बाद लागू होने लगेंगे। 
    • वर्ष, 2026 के मध्य तक उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम सहित सभी AI सिस्टमों पर इसके प्रावधान लागू हो जाएंगे।
  • अधिनियम के लागू होने के बाद EU के प्रत्येक सदस्य देश अपने यहाँ AI निगरानी केंद्र स्थापित करेंगे।
    • नागरिकों को यदि लगता है कि AI सिस्टम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वे इस केंद्र में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 
  • ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में AI का एक कार्यालय बनाया जाएगा, जिसे सामान्य प्रयोजन वाले AI सिस्टम के लिए कानून लागू करने और पर्यवेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा।
  • AI अधिनियम के उल्लंघन पर कंपनी पर 35 मिलियन यूरो ($38 मिलियन) या कंपनी के वैश्विक राजस्व का 7% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

  • इसका जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है।
  • यह कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। 
  • इसके द्वारा मशीनों में सोचने, समझने, सीखने, समस्या का हल करने और निर्णय लेने संबंधी क्षमताओं का विकास किया जाता है। 

जनरेटिव AI:

  • जनरेटिव AI एक व्यापक शब्द है। 
  • इसका उपयोग ऐसे AI का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो नई डिजिटल छवियां, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या कोड बनाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

यूरोपीय संघ (European Union-EU):  

  • EU का गठन मास्ट्रिच संधि द्वारा 1 नवंबर, 1993 को किया गया था।
  • नीस की संधि पर वर्ष 2001 में हस्ताक्षर किया गया तथा 1 फरवरी, 2003 को इसे लागू किया गया। 
    • इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशों को भी EU में शामिल करना था।
  • वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है।
  • इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में यूरोपीय संसद में पारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

  1.  अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर EU के सदस्य देशों को प्रतिबंधित AI सिस्टम पर प्रतिबंध लगाना होगा।
  2. ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में AI का एक कार्यालय बनाया जाएगा।
  3. इस कार्यालय को सामान्य प्रयोजन वाले AI सिस्टम के लिए कानून लागू करने और पर्यवेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और  3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर- (d)

मुख्य परीक्षा: हाल ही में यूरोपीय संसद में पारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

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