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वन अधिकार और विरासत संरक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा - विश्व विरासत स्थल, वन अधिकार अधिनियम
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र 3 - पर्यावरण संरक्षण

संदर्भ

  • कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पारंपरिक वन निवासी जैसे अनुसूचित जाति (एससी) के अनुसार, वे उस प्रक्रिया से अवगत नहीं थे जो यूनेस्को विरासत स्थलों की घोषणा से संबंधित है।
  • इससे स्पष्ट होता है कि विश्व विरासत स्थल की घोषणा या उससे पहले, जब संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था, पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ था।

महत्वपूर्ण बिन्दु 

  • 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाटों में जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण घोषित किए गए 39 क्षेत्रों में से 10 कर्नाटक में हैं।
  • विश्व विरासत स्थलों के रूप में क्षेत्रों को मान्यता देने से पहले, यूनेस्को स्थानीय निवासियों से उनके जीवन और आजीविका पर संभावित घोषणा से पड़ने वाले प्रभाव पर राय मांगता है।
  • कर्नाटक में विश्व विरासत स्थलों के करीब स्थित ग्राम पंचायतों में विभिन्न हितधारकों ने बताया कि अधिकांश हितधारकों को उस प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था, जिसका पालन यूनेस्को विरासत स्थलों की घोषणा करने के लिए करती है।
    • इनमें प्राथमिक हितधारक अनुसूचित जनजाति (एसटी) थे तथा अन्य पारंपरिक वन निवासियों में अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। 

वन अधिकार अधिनियम

  • वन अधिकार अधिनियम या अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम उन समुदायों के अधिकारों से संबंधित है, जो जंगलों में रहते हैं। 
  • यह वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के उन वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो इन समुदायों की आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिये जरूरी थे।

वन अधिकार अधिनियम के मुद्दे

  • अधिकांश वनवासियों ने एक एकड़ से अधिक भूमि का दावा नहीं किया, जो वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुमत चार हेक्टेयर की सीमा से बहुत कम है। 
  • अनुसूचित जनजाति के मामले में, एफआरए के तहत अधिकारों की अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे -
    • नया अतिक्रमण
    • दावा की गई भूमि पर नहीं रहने वाले दावेदार
    • दावा की गई भूमि 'पैसारी भूमि' (बंजर भूमि और वन भूमि जिसे संरक्षित वन या आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है) या राजस्व भूमि पर है
    • एक ही परिवार में कई आवेदन 
  • अन्य पारंपरिक वनवासियों के मामले में अधिकारों की अस्वीकृति के कारण, 75 वर्षों तक वन भूमि पर निर्भरता और निवास का साक्ष्य प्रस्तुत करने में उनकी विफलता थी।
  • अधिकांश वनवासी बुनियादी सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत प्रदान किए गए अन्य सरकारी लाभों से वंचित थे क्योंकि उनके पास भूमि के शीर्षक के साथ आवश्यक अधिकार, किरायेदारी और फसल का रिकॉर्ड नहीं है। 

संरक्षित क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

  • इको-सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोगों को जंगल में प्रवेश पर गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। 
  • सड़क मरम्मत जैसे विकास कार्यों को रोक दिया गया है। 
  • सामान्य खेती की अनुमति नहीं है क्योंकि उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध है।
  • लोगों को मरम्मत कार्य करने या अपने घरों पर गिरने वाले पेड़ों को काटने से मना किया जाता है।
  • पशुओं के बढ़ते आतंक से खेती करने वाले वनवासियों की फसलों को नुकसान हो रहा है। 
  • शहरी परिवेश से जंगलों में छोड़े गए बंदर और सांप उनके घरों में घुस जाते हैं।
  • जिन लोगों की अपनी जमीनों पर मान्यता नहीं है, उन्हें नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है।
  • वनों के निकट के गाँवों में पशुधन रखना नियमित राजस्व गाँवों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है।
  • जिन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, वहां के लोगों ने बताया कि ऐसी परियोजनाओं के लिए खोई हुई वन भूमि की भरपाई के लिए सरकार द्वारा चरागाह भूमि पर कब्जा कर लिया गया है।

आगे की राह 

  • जैव विविधता का संरक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियों और दशकों से जंगल में रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष से बचने के लिए सरकार को वन अधिकार अधिनियम में और अधिक स्पष्टता लानी चाहिए।
  • जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी जंगल में रहने के इच्छुक वनवासियों को रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि जो लोग अपेक्षाकृत विकसित जगहों पर रहना चाहते है, उन्हें उनकी पसंद के अनुसार एक नई जगह और एक उपयुक्त पैकेज के अनुसार स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 
  • वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और संरक्षण के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनेस्को के विरासत स्थलों की संभावित घोषणा से पहले संरक्षित क्षेत्रों के संबंधित हितधारकों के साथ लोकतांत्रिक और पारदर्शी परामर्श किया जाना चाहिए।
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