चर्चा में क्यों
हाल ही में, केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) नियमों में कुछ प्रक्रियात्मक बदलावों को अधिसूचित किया है।
प्रमुख बिंदु
- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा सहित जी.एस.टी. नियमों में कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को अधिसूचित किया है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा अधिसूचित संशोधनों के अनुसार व्यवसायों को भी तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) जैसे भुगतान मोड का उपयोग कर जी.एस.टी. नेटवर्क पोर्टल पर कर भुगतान करने की अनुमति दी गई है।
- इससे छोटे व्यापारियों पर अनुपालन बोझ में कमी आएगी।
- विगत वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को संशोधित नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है।