केवल भ्रष्टाचार विरोधी मामलों को प्राथमिकता दें: सीबीआई निदेशक
मुख्य परीक्षा -सामान्य अध्ययन, पेपर-2 और 3
संदर्भ-
जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद ने एक आदेश जारी कर सभी शाखाओं के प्रमुखों (एचओबी) को केवल भ्रष्टाचार विरोधी और विशेष अपराधों, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के पंजीकरण को प्राथमिकता दें।
मुख्य बिंदु-
18 अगस्त 2023 को प्रधान कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत शाखाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने की विषय पंक्ति के साथ जारी एक आदेश मेंसूद ने कहा, “नियमित रूप से, प्रधान कार्यालय द्वारा मामलों के पंजीकरण और निपटान के संबंध में संबंधित शाखाओं को वार्षिक लक्ष्य दिए जाते हैं।
इसमें जांचाधीन/आगे की जांच/लंबित सुनवाई के मामले होते हैं।
जहां कुछ बार शाखा स्तर पर संसाधनों की कमी के कारण ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाते, वहीं कुछ बार आसानी से प्राप्त होने वाले लक्ष्यों के कारण शाखाओं की उत्पादकता बाधित हो जाती है।
श्री सूद ने अपने आदेश में कहा, जांच के तहत / आगे की जांच / लंबित परीक्षण मामलों के निपटान के लिए, प्रत्येक एचओबी हर साल 30 नवंबर तक संयुक्त निदेशक (जेडी),नीति निदेशक को अगले कैलेंडर वर्ष के लिए अपने समग्र लंबित मामले और अपने स्वयं के लक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
इसके बाद संयुक्त निदेशक,नीति निदेशक सीबीआई के परामर्श से 15 दिसंबर तक अगले वर्ष के लिए लक्ष्य जारी करेंगे।
उम्मीद है कि एचओबी अपनी पेंडेंसी, संसाधनों और क्षमता के अनुरूप अपने लिए लक्ष्य तैयार करेंगे।
सूद ने पुरानी प्रथाओं को दबाने के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए।
उन्होंने आदेश में कहा कि,“केवल भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के पंजीकरण के लिए लक्ष्य दिए जाने चाहिए। विशेष अपराधों, बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों के लिए, नीति प्रभाग इकाई से मामलों का आवंटन निदेशक, सीबीआई के परामर्श से संसाधनों और अन्य कारकों के अनुरूप किया जाना चाहिए।”
2023 में 946 नियमित मामले/प्रारंभिक जांच - 829 आरसी और 117 पीई - सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए थे और 1,025 मामले 2022 तक लंबित हैं। पिछले साल 31 दिसंबर तक विभिन्न अदालतों में 10,732 मामले लंबित थे।
946 मामलों में से 107 संवैधानिक अदालतों के आदेश पर उठाए गए, जबकि 30 मामले राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त संदर्भों पर शुरू किए गए थे।
रिश्वतखोरी के मामलों का पता लगाने के लिए 163 छापे मरे गए और 2022 में आय से अधिक संपत्ति रखने के 46 मामले दर्ज किए गए।
एक अधिकारी ने कहा, 557 अदालती मामलों में फैसले प्राप्त हुए, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के गैर-निवारण मामले भी शामिल थे, जिनमें से 364मामलों में सजा सुनाई गई जबकि 111 मामलों में बरी कर दिया गया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 2022 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि आम तौर पर सीबीआई के लिए मामलों के पंजीकरण के एक साल के भीतर जांच पूरी करना आवश्यक है।
आयोग ने कुछ मामलों में जांच पूरी करने में कुछ देरी देखी है।
इस तरह की देरी के कुछ कारणों में अत्यधिक काम, जनशक्ति की अपर्याप्तता, लेटर्स रोगेटरी के जवाब प्राप्त करने में देरी, अनुपातहीन संपत्ति के मामलों में दस्तावेजों / शीर्षक कार्यों के सत्यापन के लिए आवश्यक समय, प्रयोगशालाओं से फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी और अन्य विशेषज्ञों से रिपोर्ट शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि,सक्षम अधिकारियों से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने में देरी, संबंधित विभागों द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में देरी, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में बड़े रिकॉर्ड की जांच में लगने वाला समयऔर दूर के स्थानों में रहने वाले गवाहों का पता लगाने और उनकी जांच करने में लगने वाला समय भी महत्वपूर्ण कारण है।
मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-
प्रश्न- सीबीआई के कार्यों का उल्लेख करते हुए उसके कार्य-निष्पादन में लगने वाले समय का कारण बताएं।