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वैश्विक दासता सूचकांक (Global Slavery Index)

प्रारंभिक परीक्षा – ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, 2023
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र:2 - सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, 2023 जारी किया गया जो 160 देशों में जारी "आधुनिक दासता" में रह रहे लोगों का आकलन है।

आधुनिक दासता का आशय क्या है?

  • आधुनिक दासता का आशय कार्य की उन स्थितियों से है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे या शक्ति के दुरुपयोग के कारण न तो मना कर सकता है और न ही छोड़ सकता है।
  • आधुनिक दासता एक छत्र (umbrella) शब्द है और इसमें बलात मजदूरी, जबरन शादी, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाओं, जबरन या गुलामी वाली शादी, और बच्चों की बिक्री और शोषण जैसी कई तरह के कृत्य शामिल हैं।

वैश्विक दासता सूचकांक:

  • इस सूचकांक को “वॉक फ्री” जो कि एक मानवाधिकार संगठन है के द्वारा जारी किया जाता है।
  • “वॉक फ्री” के द्वारा इसके लिए आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमानों जो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), वॉक फ्री और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOM) द्वारा निर्मित होता है, के द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का उपयोग करता है।
  • यह ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का पांचवां संस्करण है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

  • रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में किसी भी दिन, 50 (5 करोड़) मिलियन से अधिक लोग "आधुनिक गुलामी" में रह रहे थे।
  • इन 50 मिलियन में से 28 मिलियन जबरन श्रम और 22 मिलियन जबरन विवाह से पीड़ित हैं। 
  • इन 50 मिलियन में से 12 मिलियन बच्चे हैं।

आधुनिक दासता का प्रसार: प्रसार का अर्थ प्रति 1000 जनसंख्या पर आधुनिक दासता के भार को संदर्भित करती है। 

देश-वार निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

  • अधिकतम प्रसार वाले दस देश: उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, तुर्की, ताजिकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अफगानिस्तान और कुवैत।
  • सबसे कम प्रसार वाले दस देश: स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान और फिनलैंड।
  • आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या वाले दस देश: भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका। 
  • आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या वाले देशों में G20 देशों के छह सदस्य हैं: भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका।

विश्व में गुलामी के खिलाफ उठाए गए कदम:

  • संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): एसडीजी के उपलक्ष्य 8.7 में आधुनिक दासता, तस्करी और बाल श्रम का अंत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
  • 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने ‘मॉडर्न स्लेवरी एक्ट’ पारित किया, जिसमें उन कंपनियों के पास जिनकी प्रति वर्ष एयू $ 100 मिलियन से अधिक का समेकित राजस्व है, वे आधुनिक दासता को रोकने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है।
  • लगभग 137 देशों ने संयुक्त राष्ट्र तस्करी प्रोटोकॉल के अनुरूप मानव तस्करी को अपराध बना दिया है।

भारत गुलामी के खिलाफ उठाए गए कदम:

संविधान का अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बेगार और जबरन श्रम के किसी भी प्रकार को निषिद्ध करता है।

संविधान का अनुच्छेद 24: चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने को निषिद्ध करता है।

भारत ने बाल श्रम उन्मूलन, न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973 (संख्या 138) और बाल श्रम सम्मेलन, 1999 (संख्या 182) के सबसे खराब रूपों के उन्मूलन से संबंधित दो मौलिक ILO सम्मेलनों की पुष्टि की है।

1976 का बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम: यह बंधुआ और जबरन श्रम के अभ्यास पर रोक लगाता है, और सतर्कता समितियों के गठन के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों की पहचान करता है। इस अधिनियम को अनुबंध और प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने के लिए 1985 में संशोधित किया गया था।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना: यह बचाए गए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

चिंताएं:

स्पष्ट परिभाषा का अभाव: 'आधुनिक दासता' की कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परिभाषा नहीं है, जिसके कारण कई बार अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर सहायता पहुँचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

रैंकिंग पद्धति: सूचकांक में मौजूद आँकड़े गुणात्मक विश्लेषण की उपेक्षा करते हैं।

इस तरह से देशों की रैंकिंग गरीब देशों के लिए अपमानजनक होता है।

उपाय:

  • उचित कार्यवाही और कानूनों के माध्यम से सरकारों और संस्थाओं द्वारा आधुनिक गुलामी से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के स्रोतों से रोका जा सकता है।
  • अन्य सुझावों में जलवायु परिवर्तन स्थिरता योजनाओं में गुलामी विरोधी उपायों को शामिल करना, बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना और जबरन और बाल विवाह के नियमों को कड़ा करना आदि शामिल है।

स्रोत: IE 

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