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कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने लिथुआनिया के विनियस में आयोजित यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए।

Artificial-Intelligence

संधि के बारे में

  • परिचय : यह पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है, जो जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देते हुए, AI प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों को संबोधित करने पर केंद्रित है।
  • उद्देश्य : मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ AI नवाचार को संतुलित करना। 
  • आधिकारिक नाम : 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप परिषद फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy, and the Rule of Law)

संधि के प्रमुख प्रावधान/विशेषताएं

  • 50 से भी अधिक देशों द्वारा समर्थित यह संधि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हुए हानिकारक AI परिणामों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। 
  • इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख AI डेवलपर्स के साथ-साथ जापान, कनाडा, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य प्रतिभागी भी शामिल हैं। 
  • इस संधि में AI सिस्टम के डिज़ाइन, विकास, इस्तेमाल और डीकमीशनिंग के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है।
  • संधि के अंतर्गत इसे लागू करने के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुसंधान और विकास आदि क्षेत्रों में छूट के भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। 
  • यह संधि सभी पक्षों पर सार्वजनिक और निजी हितधारकों द्वारा AI के भीतर विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को संबोधित करने का दायित्व डालती है।
  • हस्ताक्षरकर्ता देश AI प्रणालियों के किसी भी हानिकारक और भेदभावपूर्ण परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी प्रणालियों के परिणाम समानता और गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करते हैं।
  • यह संधि सभी महाद्वीपों के देशों द्वारा समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक की आवश्यकता को पूरा करती है जो जोखिमों को कम करते हुए AI के लाभों का दोहन करने के लिए समान मूल्यों को साझा करते हैं। 

संधि से संबंधित मुद्दे और चिंताएं 

  • यद्यपि यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रतिबंध या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं हैं।
  • संधि का अनुपालन मुख्य रूप से "निगरानी" के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।
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