दिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(GRAP) का दूसरा चरण, 22 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से लागू हो गया।
GRAP-2 के तहत दिए गए निर्देश
आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक
पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश
इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई
GRAP-2 के तहत पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।
इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।
जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें।
खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
आरंभ - वर्ष 2017
कार्यान्वयन - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा
यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है
दिल्ली और एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर लागू होती है
यह एक निश्चित सीमा तक की स्थिति के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुरू होता है।
GRAP को चार चरणों में बांटा गया है -
स्टेज 1- वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 के बीच
स्टेज 2- AQI 301-400 के बीच
स्टेज 3- AQI 401-450 के बीच
स्टेज 4- AQI 450 से अधिक
प्रश्न - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गयी थी ?