राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- गठन : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत
- उद्देश्य
- निर्देशों का कानूनी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक प्राधिकार प्रदान करना।
- संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए आधार प्रदान करके बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में केंद्र-राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना।
- बाघ अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका हितों को संबोधित करना।
- प्रमुख सदस्य
- अध्यक्ष : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
- उपाध्यक्ष : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
- सदस्य : तीन संसद सदस्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्य
- प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह नामित बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
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