- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य IRDAI अधिनियम, 1999 और बीमा अधिनियम, 1938 में निर्धारित किए गए हैं।
- उद्देश्य: IRDAI के प्रमुख उद्देश्यों में बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है ताकि बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हितों की रक्षा हो सके।
- सदस्य: अध्यक्ष; पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य (भारत सरकार द्वारा नियुक्त)।
- मुख्यालय: हैदराबाद (क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली और मुंबई में हैं)।
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