चर्चा में क्यों?
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘दरबार महिला समन्वय समिति’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यौन कर्मियों को सभी आवश्यक पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
मुख्य बिंदु
- न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों को यौन कर्मियों के लिये राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जैसे आवश्यक पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
- इसके लिये न्यायालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैको) के डाटा का प्रयोग करने के सुझाव के साथ-साथ यौन कर्मियों के नाम व पहचान को गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।
कारण
- मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिये है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो और उसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये।
- भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अत: पहचान पत्र के बगैर यौन कर्मियों को राशन वितरण जारी रखने का भी निर्देश दिया गया है।