चर्चा में क्यों
हाल ही में, हरियाणा विधानसभा ने ‘हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022’ को पारित किया है।
प्रमुख बिंदु
- विधेयक का उद्देश्य ‘बल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से’ धर्मांतरण को रोकना है। विधेयक के अनुसार, यदि ऐसा किया जाता है तो कैद के साथ-साथ अर्थदंड का प्रावधान है।
- नए कानून के संभावित निहितार्थ से उन परिवारों के बीच विवाद बढ़ सकता है जहाँ अंतर-धार्मिक विवाह हुए हैं। क्योंकि नए कानून में विवाह के बाद धर्मांतरण के प्रावधान नहीं हैं।
- विदित है कि हरियाणा राज्य में हिंदू-सिख विवाह सामान्य है और ऐसे में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाने को बढ़ावा मिल सकता है।
- उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा ओडिशा आदि ऐसे राज्य हैं जो इससे संबंधित विधेयक पारित कर चुके हैं।