चर्चा में क्यों ?
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एन.सी.एस.के.) के कार्यकाल में तीन वर्षों की वृद्धि का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
यह एक गैर-सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1993 से 1997 तक की अवधि के लिये की गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
कार्य
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को सिफारिशें देना, सफाई कर्मचारियों के लिये मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना और विशेष शिकायतों की जाँच करना है।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार के निषेध तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार इस आयोग को अन्य कार्य भी सौंपा गया है। आयोग के कार्यकाल में वृद्धि से मुख्यत: देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने (Identified Manual Scavengers) वाले समूह लाभान्वित होंगे।