सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाने की घोषणा की।
अब 7वें वेतन आयोग के तहतमहंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है।
नियमों के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो ग्रेच्युटी सीमा और अन्य भत्ते अपने आप संशोधित हो जाते हैं।
महंगाई भत्ते के बढ़ने के साथ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी 25% हो गई
अब इन ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई
ग्रेच्युटी सीमा में यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी
ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र होता है।
यह एक ऐसा लाभ है, जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को कम से कम 5 वर्षों तक लगातार काम करने पर ही दिया जाता है।
अपवाद स्वरूप मृत्यु या विकलांगता जैसे मामलों में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती है।
इसका भुगतान तब किया जाता है; जब वह कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या इस्तीफा देता है।
सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी राशि आयकर से मुक्त होती है
आयकर से यह छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों और अन्य सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को भी प्राप्त है।