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सिंधु जल संधि

चर्चा में क्यों?

पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार ने 23 अप्रैल, 2025 को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है।

सिंधु जल संधि: 

  • सिंधु जल संधि, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल-बंटवारा समझौता है, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। 
  • यह संधि सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों - सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज - के पानी के उपयोग को नियंत्रित करती है।

सिंधु जल संधि के मुख्य प्रावधान:

  • पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज): इन नदियों का पानी भारत को बिना किसी रोक-टोक के उपयोग करने का अधिकार है।
  • पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब): इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, लेकिन भारत को भी कुछ सीमित उपयोग की अनुमति है, जैसे कि बिजली उत्पादन और कृषि के लिए सीमित सिंचाई।
  •  संधि में एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें दोनों देशों के आयुक्त शामिल होते हैं। 

प्रश्न. सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच जल के बंटवारे को लेकर की गई थी?

(a) भारत और बांग्लादेश

(b) भारत और नेपाल

(c) भारत और पाकिस्तान

(d) भारत और चीन 

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