संदर्भ
गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किये गए एक विधेयक में यह प्रस्तावित किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ दिल्ली के उपराज्यपाल (Leutinent Governor - LG) से है।
प्रमुख बिंदु
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 में वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करने की बात की गई है।
- वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 44 में कहा गया है कि एल.जी.द्वारा की गई कि सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ, चाहे वे मंत्रियों की सलाह पर की गई हों या अन्यथा एल.जी. के नाम से ही की जाएँगी।
- यह विधेयक एल.जी. को उन मामलों में भी विवेकाधीन अधिकार देता है, जिनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ दिल्ली विधान सभा को है।
- प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी करता है कि एल.जी. को मंत्रिपरिषद (या दिल्ली कैबिनेट) द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय से पहले राय देने के लिये "आवश्यक रूप से एक अवसर" दिया जाय।
- ध्यातव्य है कि दिल्ली, संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत 69वें संविधान-संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा अस्तित्व में आया। मौजूदा अधिनियम के अनुसार, दिल्ली विधान सभा के पास सार्वजनिक व्यवस्था (public order), पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।