भारत के लोकपाल ने राय व्यक्त की थी कि 16.01.2014 को जारी अधिसूचना द्वारा भारत के लोकपाल नामक निकाय की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को 'लोकपाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
लोकपाल
इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की करने के लिए स्थापित किया गया।
इसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C, D के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
संरचना
लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं
8 सदस्यों में से 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं
इसमें सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होता है।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।