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मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)

मध्यस्थता की परिभाषा:

  • इसमें मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता और सुलह जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
  • विवाद के समाधान के लिए एक तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) की सहायता ली जाती है।

मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता:

  • सिविल या वाणिज्यिक विवादों को अदालत में ले जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का प्रयास करना होगा।

मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद:

  • नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े विवाद।
  • आपराधिक मामलों से संबंधित विवाद।
  • तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद।
  • केंद्र सरकार समय-समय पर इस सूची में संशोधन कर सकती है।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:

  • यदि पक्षों ने कोई विशेष व्यवस्था न की हो, तो मध्यस्थता उसी क्षेत्र में होगी जहां संबंधित न्यायालय या अधिकरण स्थित है।

मध्यस्थता की समय-सीमा:

  • 120 दिनों के भीतर मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
  • पक्षों की सहमति से इसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
  • कोई भी पक्ष दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI):

  • इसमें एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य (ADR विशेषज्ञ), एक अंशकालिक सदस्य (विधि या व्यय सचिव) और तीन पदेन सदस्य होंगे।

मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं की परिभाषा:

  • MCI द्वारा अधिकृत निकाय या संगठन मध्यस्थता कर सकते हैं।
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत होगा।

मध्यस्थता के निर्णय की वैधता (Enforceability):

  • मध्यस्थता से हुआ समझौता न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होगा।
  • 90 दिनों के भीतर इसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
  • धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण (Impersonation) या अनुपयुक्त विवाद के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है।
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