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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

संवैधानिक स्थिति:

  • 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत अनुच्छेद 338B जोड़ा गया।
  • केंद्र और राज्यों को OBCs के अधिकारों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर NCBC से परामर्श करना अनिवार्य है।

संरचना:

  • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य।
  • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

शक्तियाँ:

  • आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

NCBC के प्रमुख कार्य:

  • OBCs के लिए रक्षोपायों की जांच और निगरानी।
  • OBCs के अधिकारों से वंचित होने की विशिष्ट शिकायतों की जांच।
  • OBCs के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन।
  • OBCs की उन्नति से संबंधित अन्य कार्य, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।
  • OBCs के लिए रक्षोपायों को लागू करने पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें देना।
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