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राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा

(प्रारंभिक परीक्षा : भारतीय राज्यतंत्र और शासन- संविधान राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि)
 (मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ)

संदर्भ 

हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के पश्चात् आम आदमी पार्टी (AAP) ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। 

प्रमुख बिंदु 

  • इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही कुल वैध मतों का लगभग 13% मत प्राप्त किया है। 
  • इससे पूर्व यह वर्ष 2013 में दिल्ली, वर्ष 2017 में पंजाब एवं वर्ष 2022 में गोवा में भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है।  
  • विदित है कि आम आदमी पार्टी ने चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता को प्राप्त कर लिया है। इसने चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की है।
  • चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी मिलने के पश्चात् आम आदमी पार्टी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने वाला नौंवा दल होगा। 
  • इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा

  • राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल है जिसकी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर होती है। यह क्षेत्रीय दल के विपरीत होता है।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था है जिनके देश की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत और लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होता है। सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। एक संयुक्त (मिली-जुली) सरकार में एक से अधिक शासक दल हो सकते हैं। विपक्ष में बैठने वाले और शासक दल के कार्यों की आमतौर पर अथवा विशिष्ट मुद्दों पर आलोचना एवं विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। 

  • भारत निर्वाचन आयोग ने किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिये कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं। निर्वाचन आयोग के ‘राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 हैंडबुक के अनुसार, एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि – 
    • किसी दल को चार या अधिक राज्यों में 'राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या 
    • किसी दल को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6%  मत प्राप्त हुआ हो और लोकसभा चुनाव में कम से कम चार सीटें प्राप्त हुई हों, या
    • इसने कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।
  • गौरतलब है कि एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिये भी कुछ मानदंड निर्धारित किये गए हैं, ये हैं- 
    • यदि इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6%  मत प्राप्त करने के साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हो या
    • यदि इस दल ने राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%  मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य में लोक सभा के कम से कम 1 सीट जीती हो, या 
    • यदि इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, अर्जित की हो, या
    • यदि इस दल ने लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम से कम 1 सीट जीती हो, या
    • यदि इस दल ने लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त किया हो। यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल

नाम 

स्थापना वर्ष

चुनाव चिन्ह

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1885

भारतीय जनता पार्टी

1980

बहुजन समाज पार्टी

1984

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

1925

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

1964

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

1999

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस

1998

नेशनल पीपुल्स पार्टी

2013

आम आदमी पार्टी

2012

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