सहकारी समितियां
- लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से साथ आए लोगों का एक स्वतंत्र समूह एक सहकारी समिति के रूप में जाना जाता है।
- भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का उल्लेख निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है-
- अनुच्छेद 19c के अनुसार सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- अनुच्छेद 43-B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।"
- अनुसूची 9B (97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
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