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GST जांच के लिए नए दिशानिर्देश

प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी, GST, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर- 2 (सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय)

संदर्भ:

30 मार्च 2024 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने केंद्रीय जीएसटी (CGST) अधिकारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।

GST

मुख्य बिंदु:

  • जारी किए गए दिशानिर्देश का शीर्षक है- 'नियमित करदाताओं के जांच में संलग्न रहते हुए व्यापार करने में आसानी बनाए रखने के लिए CGST संरचनाओं के लिए दिशानिर्देश'
  • इसके अनुसार, प्रधान आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही प्रत्येक जांच शुरू की जानी चाहिए।

दिशानिर्देश:

  • यदि DGGI या राज्य GST विभाग एक ही करदाता के अलग-अलग विषय पर रिकॉर्ड-आधारित जांच कर रहे हैं, तो 
    • प्रधान आयुक्त को एक-दूसरे के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए। 
    • जांच कार्यालयों को करदाता के संबंध में इन सभी विषयों को आगे बढ़ाने वाले कार्यालयों में से केवल एक की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए
    • अन्य कार्यालयों को उस कार्यालय के साथ अपनी सामग्री को समेकित करना चाहिए।
  • किसी सूचीबद्ध कंपनी या PSU की जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए CGST अधिकारियों को उसके अधिकारी को समन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए।
  • यदि यह परिणाम संभव नहीं है, तो प्रधान आयुक्त द्वारा फाइल पर कारणों की पुष्टि की जानी चाहिए।
  • कर अधिकारियों के लिए जांच शुरू होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय की गई है।
  • जांच के बाद कारण बताओ नोटिस में देरी नहीं की जानी चाहिए। 
  • संबंधित व्यक्ति द्वारा सरकारी बकाया के उचित भुगतान के परिणामस्वरूप क्लोजर रिपोर्ट में भी देरी नहीं होनी चाहिए।
  • जांच का निष्कर्ष इस रिकॉर्ड के रूप में होगा कि जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जांच किए गए मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है।

लिखित में मंजूरी:

  • चार श्रेणियों में जांच शुरू करने और कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त की लिखित में पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी;
    • किसी भी क्षेत्र/वस्तु/सेवा पर पहली बार कर/शुल्क लगाने की मांग करने वाली व्याख्या हो।
    • बड़े औद्योगिक घराने और प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम से जुड़े मामले।
    • संवेदनशील मामले या राष्ट्रीय महत्व के मामले। 
    • ऐसे मामले जो पहले से ही GST परिषद के समक्ष हैं।

क्या नहीं करना है:

  • कर अधिकारियों को करदाता से वह जानकारी नहीं मांगनी चाहिए, जो GST पोर्टल पर पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है।
  • प्रत्येक जांच प्रधान आयुक्त की मंजूरी के बाद ही शुरू की जानी चाहिए।

एकसमान प्रक्रिया:

  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा CGST की आवश्यकता पर चर्चा के बाद निम्नलिखित बाते कही गईं; 
    • अधिकारियों को प्रवर्तन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक समान प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया।
    • इसमें नियमित करदाताओं को शामिल किया गया है, जिसमें व्यापार करने में आसानी से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है।
  • कोई जांच करने से पूर्व कर अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि;
    • किसी अन्य जांच कार्यालय या कर प्रशासन द्वारा समान विषय वस्तु पर या समान करदाता या GST पहचान संख्या  के संबंध में पहले से ही कोई जांच तो नहीं शुरू की गई है। 
    • प्रत्येक स्थिति को उस प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए जिसे जांच शुरू करने की मंजूरी देनी है।

GST:

  • इसका पूरा नाम वस्तु एवं सेवाकर (Goods and Services Tax) है।
  • यह एक अप्रयत्क्ष कर है।
  • यह प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगता है| 
  • GST अधिनियम  29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। 
  • 1 जुलाई 2017 से यह पूरे देश में लागू है।
  • जीएसटी के प्रकार: 
    • राज्य वस्तु और सेवा कर – State Goods and Services Tax (SGST) 
    •  केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर – Central Goods and Services Tax (CGST)
    • एकीकृत वस्तु और सेवा कर – Integrated Goods and Services (IGST)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड:

Central Board Of Indirect Taxes & Customs (CBIC)

  • यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। 
  • यह निम्नलिखित के संबंध में नीति निर्धारण का काम करता है;
    • सीमा शुल्क
    • केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
    • CGST तथा IGST का कराधान एवं कर संकलन 
    • तस्करी की रोकथाम 
  • इसके अधीन निम्नलिखित संगठन आते हैं;
    • कस्टम हाउस
    • केंद्रीय उत्पाद शुल्क 
    • CGST आयुक्तालय 
    • केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

प्रश्न: वस्तु एवं सेवाकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. यह एक प्रयत्क्ष कर है।
  2. यह प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगता है।
  3. जुलाई 2015से यह पूरे देश में लागू है।

   नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर- (a)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशानिर्देश क्या हैं? स्पष्ट कीजिए।

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