हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दर्ज की गई जन शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए
दिशा-निर्देश
इनके तहत शिकायत निवारण की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है।
शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी और फीडबैक प्रक्रिया की जांच करना होगी।
प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में पर्याप्त संसाधनों और योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक मासिक रूप से जारी किया जाएगा।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली(CPGRAMS)
यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।
इसे जून 2007 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया गया था।
इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।
इसके तहत नागरिक सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
यह शिकायतें दर्ज कराने के संबंध में नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध है।
इसका प्रमुख उद्देश्य पीडि़त नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी शिकायतें दर्ज कराने, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को इनकी जांच करने, इन शिकायतों का अनुकूल निवारण करवाने में सक्षम बनाना है।
CPGRAMS में दायर शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है।
प्रश्न - केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की शुरुआत कब हुई ?