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पेग्लोकल को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मान्यता

चर्चा में क्यों ?

  • हाल ही में RBI द्वारा ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में पेग्लोकल को अनुमोदित किया गया। 
  • पेग्लोकल को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम अनुमति मिल गई है।
  • यह भुगतान समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। 

पेग्लोकल 

  • यह सीमा-पार भुगतान समाधान प्रदाता है। 
  • स्थापना – वर्ष 2021 

भुगतान एग्रीगेटर 

  • यह एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है जो ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान भेजना और प्राप्त करना संभव बनाता है।
  • ये ग्राहकों से व्यापारियों तक भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं और साथ ही व्यापारियों को अपनी स्वयं की भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने के बोझ से मुक्त करती हैं।
  • ये ग्राहकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI, UPI, बैंक ट्रांसफर, ई-वॉलेट और ई-मैंडेट जैसे विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कंपनियों को भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान करता है।
  • PayPal, अमेज़न पे आदि प्रमुख भुगतान एग्रीगेटर हैं

प्रश्न – किस अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनियों को भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान करता है ?

(a) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

(b) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

(c) भुगतान एग्रीगेटर्स अधिनियम, 2005

(d) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

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