हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो और वर्ल्डलाइन ईपेमेंट्स इंडिया को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की
भुगतान एग्रीगेटर
भुगतान एग्रीगेटर ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो ग्राहक और व्यापारी के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं।
ये अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड, UPI, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, e-वॉलेट जैसे भुगतान विकल्प प्रदान करती हैं
ये व्यापारियों को अपनी स्वयं की भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने के बोझ से मुक्त करती हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कंपनियों को भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान करता है।