(प्रारंभिक परीक्षा: धन शोधन एवं धन शोधन निवारण अधिनियम) (मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:3 द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, धन-शोधन और इससे संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता) |
चर्चा में क्यों:
- हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग पर एक जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह एक स्वतंत्र अपराध है और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्राथमिकी में किसी आरोपी का नाम होना जरूरी नहीं है।
धन शोधन:
- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध रूप से प्राप्त की गई आय को इस प्रकार से छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न मालूम हो।
- इसमें अवैध हथियारों की बिक्री, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति, गुप्त व्यापार, रिश्वतखोरी और कंप्यूटर धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल होती है।
- इसे 'डर्टी मनी' भी कहा जाता है। अतः मनी लॉन्ड्रिंग ''डर्टी मनी'' को 'वैध' धन के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है।
उत्पत्ति
- 'मनी लॉन्ड्रिंग' शब्द की उत्पत्ति 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के माफिया समूह से हुई थी।
धन शोधन के चरण
- प्रथम चरण
- प्लेसमेंट: इसके तहत अवैध धन को सर्वप्रथम औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है।
- द्वितीय चरण
- लेयरिंग: इसके तहत धन के अवैध उद्गम स्रोत को छिपाने के लिये विभिन्न लेन-देन प्रक्रियाओं को विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है।
- तृतीय चरण
- एकीकरण: अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि इस धन को अपराधी द्वारा पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
पृष्ठभूमि
- PMLA मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसे वियना कन्वेंशन के संपूरक के रूप में लागू किया गया है।
- ये कानून सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अवैध रूप से कमाए गए पैसों और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
PMLA में हाल के संशोधन:
- परिभाषा में परिवर्तन: इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर निर्भर था, परंतु अब इसे एक स्वतंत्र अपराध माना जाता है।
- धन शोधन निरंतर प्रकृति का अपराध: किसी व्यक्ति को इस अपराध में उस स्तर तक संलिप्त माना जाएगा जहाँ तक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का लाभ प्राप्त हो रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए वैश्विक प्रयास
- वियना कन्वेंशन
- यह मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित धनशोधन को आपराधिक बनाने के लिए हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए एक दायित्व बनाता है।
- दिसंबर 1988 में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में यह पहली बड़ी पहल थी।
- भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- G-10 की बेसल समिति
- इसने एक "सिद्धांतों का विवरण" जारी किया, जिसके साथ सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अनुपालन की उम्मीद की जाती है।
- यह बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) इंडेक्स जारी करती है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (एमएल/टीएफ) जोखिमों की एक अग्रणी स्वतंत्र रैंकिंग है।
- प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOSCO)
- यह अपने सदस्यों को प्रतिभूतियों और वायदा बाजारों में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स
- यह G-7 देशों की सरकारों द्वारा उनके 1989 के आर्थिक शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया है, इसमें से प्रतिनिधि हैं
- 24 ओईसीडी देश
- हॉगकॉग
- सिंगापुर
- खाड़ी सहयोग परिषद
- यूरोपीय आयोग
- यह मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के उपायों को लागू करने में सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है।
- नवंबर 2022 तक, केवल तीन देश एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट किए गए थे: उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार।
- 1990 काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन
- यह मनी लॉन्ड्रिंग पर एक आम आपराधिक नीति स्थापित करता है।
- IMF:
- इसने अपने 189 सदस्य देशों पर आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए दबाव डाला है।
- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
- यह सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को पहचानने और रोकने की कोशिश करता है।
प्रवर्तन निदेशालय
इतिहास
- प्रवर्तन निदेशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है।
- यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है।
- इसकी स्थापना 1956 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत की गई।
कार्य
- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA)
- इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल हैं।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
- इसके तहत फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और दोषियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इसे FERA’1973 (जो एक नियामक कानून था) के स्थान पर लागू किया गया था।
- भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)
- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर कब्ज़ा करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है।
- COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी
- FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।
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निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- मनी लॉन्ड्रिंग ''डर्टी मनी'' को 'वैध' धन के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है।
- प्रवर्तन निदेशालय एक संवैधानिक संगठन है।
- FATF को G-7 देशों की सरकारों द्वारा 1989 में धनशोधन पर निगरानी हेतु स्थापित किया गया है।
उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें
- केवल 1
- केवल 3
- केवल 1 और 3
- उपरोक्त सभी।
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